*गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया होगी प्रारंभ*
*आवेदक स्कूलों की च्वाइस को अपडेट 02 से 04 अप्रैल तक कर सकेंगे*
*भिण्ड 28 मार्च 2024/*
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के तहत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है।
प्रथम चरण के उपरांत स्कूलों में रिक्त रह गयी सीटों पर प्रवेश हेतु द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाना है। सत्र 2024-25 द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्देशानुसार आवेदकों को पृथक से आवेदन एवं सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है।
आवेदन में केवल स्कूल की च्वाइस ही अपडेट हो सकेगी। द्वितीय चरण में स्कूल च्वाइस अपडेट करने हेतु वह आवेदक पात्र नहीं हैं जो सत्यापन उपरांत अपात्र पाये गये थे।
जिन आवेदकों को प्रथम चरण में स्कूल आवंटन हुआ है एवं आवंटित स्कूल में प्रवेश ले लिया है वह द्वितीय चरण हेतु पात्र नहीं हैं। आवेदक जिन्होंने सत्र 2024-25 प्रथम चरण में आवेदन किया था एवं सत्यापन उपरात पात्र पाये गये थे किन्तु प्रथम चरण में कोई स्कूल आवंटित नहीं हुआ है अथवा प्रथम चरण में आवंटन उपरांत संबंधित स्कूल में प्रवेश नहीं लिया है वह द्वितीय चरण हेतु स्कूल की च्वाइस अपडेट कर सकते हैं।
द्वितीय चरण प्रवेश प्रक्रिया हेतु दिनांक 02 से 04 अप्रैल 2024 तक आवेदकों द्वारा स्कूलों की च्वाइस को अपडेट किया जा सकेगा।
08 अप्रैल 2024 को द्वितीय चरण हेतु ऑनलाइन लॉटरी, 12 से 18 अप्रैल 2024 तक आवंटन उपरांत स्कूल में प्रवेश एवं संबंधित स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप से एडमिशन रिपोर्टिंग की जायेगी।