उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त प्रिटिंग प्रेस, ऑफसेट, पब्लिसर्स आदि मुद्रकों के संचालक/प्रबंधकों की बैठक ली - Vanchit Awaaz

लोकसभा निर्वाचन-2024

*उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त प्रिटिंग प्रेस, ऑफसेट, पब्लिसर्स आदि मुद्रकों के संचालक/प्रबंधकों की बैठक ली*

*भिण्ड 28 मार्च 2024/*

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री लक्ष्मीकांत पाण्डेय की अध्यक्षता में निर्वाचन पर्चों और पोस्टरों के मुद्रण और प्रकाशक के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के क्रियान्वयन हेतु जिला भिण्ड अन्तर्गत समस्त प्रिटिंग प्रेस, ऑफसेट, पब्लिसर्स आदि मुद्रकों के संचालक/ प्रबंधकों की बैठक कलेक्ट्रेट भिण्ड के सभागार में आयोजित की गई।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पाण्डेय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर अथवा निर्वाचन सामग्री प्रकाशित / मुद्रित नहीं करेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम और निर्वाचन पते न हो, निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर अथवा निर्वाचन सामग्री प्रकाशित / मुद्रित नहीं करेगा जिसमें उसके प्रकाशक को अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक /प्रकाशक को परिदत्त नहीं करता है।
  मुद्रित की जाने वाली अनेकानेक प्रतियों की प्रिंट लाइन में मुद्रक और प्रकाशक के नाम एवं पते स्पष्टतः दर्शाये जावें तथा संख्या अंकित करना होगी। मुद्रित की गयी सामग्री की चार प्रतियां और प्रकाशक के घोषणा पत्र अनुबंध ’ए’ की एक प्रति मुद्रण के तीन दिवस के अंदर अनुबंध ’बी’ के साथ प्रस्तुत करना होगा।
 मुद्रित की गयी सामग्री की चार प्रतियां तथा घोषणा प्रपत्र के साथ आवश्यक विवरण जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के हस्ताक्षर के साथ रबड़ मुद्रा लगानी होगी। यदि मुद्रक / प्रकाशक की प्रेस भोपाल में स्थित है तो जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा अन्य जिले से मुद्रित कराये जाने की स्थिति में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा एवं सूचना इस कार्यालय को देनी होगी।
 उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित मुद्रक /प्रकाशक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।


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